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Delhi और गुरुग्राम में 21 जगहों IT विभाग ने की छापेमारी, करोड़ों का कैश गिनते-गिनते खराब हुई मशीनें

Delhi News: इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में दिल्ली और गुरुग्राम की 21 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान आईटी विभाग को कई सौ करोड़ रुपये के चोरी किया गया टैक्स मिला है। कैश की गिनती करने में कर्मचारियों को मशीनों की सहायता लेनी पड़ी। जानिए पूरा मामला..
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Delhi और गुरुग्राम में 21 जगहों IT विभाग ने की छापेमारी, करोड़ों का कैश गिनते-गिनते खराब हुई मशीनें 

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली: आयकर विभाग की टीमों (Income Tax Raid) ने आज सुबह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 समेत गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में 21 जगहों पर छापेमारी की। 

यह छापेमारी एक उभरते हुए बिल्डर ग्रुप (रियल एस्टेट डेवलपर आरओएफ ग्रुप) पर की गई। आरोप है कि इस बिल्डर ग्रुप ने अपने प्लाट और इमारतें बेचने के दौरान ग्राहकों से कैश में पैसे लिए, जिससे सरकार (government) को करोड़ों रुपए आयकर का चूना लगा। 

इस बिल्डर ग्रुप के गुरुग्राम के सोहना और पानीपत में नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए हैं। आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित एक होटल में भी छापेमारी की।

इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नेता आजम खान (Azam Khan) के रामपुर स्थित आवास पर आयकर विभाग (Income Tax) ने रेड डाली। छापे की कार्रवाई 13 और 14 सितंबर दो दिन चली। 

आयकर विभाग ने सपा नेता और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कर चोरी की जांच के तहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 30 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया 

कि आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ के अलावा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कुछ परिसर में छापेमारी की है। यह कार्रवाई सपा नेता आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कुछ न्यास और संगठनों से संबंधित है।

आयकर विभाग ने गाजियाबाद के राजनगर कॉलोनी स्थित एक आवास पर छापेमारी की। यह घर एकता कौशिक का है, जो आजम खान के परिवार की करीबी बताई जाती हैं। 

रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने पिछले साल आजम खान को नफरती भाषण के एक मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खटानगरिया गांव में एक सार्वजनिक बैठक में दिए गए आजम खान के सम्बोधन से सम्बन्धित था। 

इस मामले में उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। रामपुर से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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