2000 Rupee: 2000 रुपये के नोट के बाद अब RBI ने पुराने सिक्कों को लेकर जारी की ये गाइडलाइन, यहां देखें
Meri Kahania

2000 Rupee: 2000 रुपये के नोट के बाद अब RBI ने पुराने सिक्कों को लेकर जारी की ये गाइडलाइन, यहां देखें

RBI ने 2000 के नोट के बाद पुराने सिक्कों और नोट को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। जो पुराने सिक्कें और नोट निलामी के करके किसी करह का कमीशन नहीं लिया जाएगा। साथ RBI ने कहा कि जो ऑनलाइन पुराने नोट और सिक्के बेचते है उनसे सावधान रहिए। 
 
RBI ने पुराने सिक्कों को लेकर जारी की ये गाइडलाइन

Meri Kahani, New Delhi  लोगों को चूना लगाने के लिए ठग हर रोज नए तरीके ईजाद करते हैं. वे लोगों की लापरवाही, शौक या फिर लालच का फायदा उठाकर लोगों की जेब काट लेते हैं.

अब लोगों को ठग पुराने नोट और सिक्‍कों की नीलामी (Online Auction Of Old Coins) कर लाखों रुपये कमाने का लालच दे रहे हैं.

इंटरनेट पर बहुत सी साइट्स पुराने नोटों और सिक्‍कों के खरीद-फरोख्‍त का काम कर रही है. खास बात यह है कि ये फर्जी साइट्स आरबीआई (RBI) के नाम या लोगो का इस्‍तेमाल कर लोगों फांस रही हैं.

आरबीआई ने अब लोगों को ऐसे ऑफर्स के झांसे में न आने की सलाह दी है. भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि पुराने नोटों या सिक्‍कों की नीलामी से उसका कोई संबंध नहीं है.

आरबीआई यह काम नहीं करता है. अगर कोई आरबीआई के नाम पर ऐसा काम कर रहा है, तो उसकी शिकायत करनी करनी चाहिए.

अगर किसी को पुराने नोटों या सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो उसे आरबीआई की गाइडलाइंस को जरूर पढ़ना चाहिए.

लाखों रुपये कमाने का दे रहे लालच

ऑनलाइन और ऑफलाइन आजकल ऐसे विज्ञापन खूब प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें पुराने नोट या सिक्‍कों की नीलामी करके लाखों रुपये कमाने का लालच दिया जा रहा है.

बहुत सी साइट्स तो बाकायदा आरबीआई का नाम का इस्‍तेमाल इस काम के लिए कर रही हैं. वे ऐसा दर्शाती हैं, जैसे वे यह काम करने को आरबीआई द्वारा अधिकृत हैं.

जब कोई इनसे पुराने नोट या सिक्‍कों की नीलामी के लिए संपर्क करता है, तो ठग चार्जेस, कमीशन या टैक्स के रूप में पैसे की मांग करते हैं. बहुत से लोग इनके झांसे में आकर अपने पैसे गवां चुके हैं.

रिजर्व बैंक ने कहा, बचकर रहें

आरबीआई ने इन ठगी वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों से रिजर्व बैंक के नाम पर न खाने की अपील की है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्‍पष्‍ट किया है कि किसी भी संस्था,

कंपनी या फिर व्यक्ति को नोटों या सिक्‍कों की नीलामी करके ट्रांजैक्शन शुल्क लेने का अधिकार नहीं दिया है. लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचना चाहिए.

अगर कोई नोटों की नीलामी के बदले आरबीआई के नाम पर कमीशन की मांग करे तो आम आदमी भी इसकी जानकारी साइबर सेल को दे सकते हैं.

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