टोल टैक्स नियमों में हुआ बदलाव, वाहन चालक जान लें अपडेट!

Meri Kahania, New Delhi: अब तो हर टोल टैक्स पर FASTag की सुविधा है, जिससे आप बिना लाइन में लगे टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम फास्टैग से पैसे काट लेता है. अगर हम कहें कि आप बिना टैक्स चुकाए टोल प्लाजा पार कर सकते हैं तो कैसा रहेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के एक नियम के मुताबिक आप बिना टैक्स चुकाए टोल प्लाजा पार कर सकते हैं.
टोल प्लाजा पर ट्रैफिक कम करने और जाम से बचने के लिए सरकार ने फास्टैग शुरू किया. इसके जरिए आप बिना रुके टोल प्लाजा पार सकते हैं. देश के हर टोल प्लाजा को फास्टैग सिस्टम से जोड़ा गया है.
इसने कैश में टैक्स चुकाने के सिस्टम को रिप्लेस किया है. अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है. अब देखते हैं कि ऐसा क्या हो जो टैक्स देने की नौबत ही ना आए.
100 मीटर रूल-
NHAI ने दो साल पहले एक नियम जारी किया था, जिसके तहत टोल बूथ पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस तरह टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को बिना रोक-टोक गुजरने में मदद मिलती है. टोल प्लाजा से 100 मीटर की दूरी दिखाने के लिए हरेक टोल लेन पर एक पीली पट्टी होती है.
नहीं देना कोई टैक्स-
अगर आपकी कार 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन में फंसी है तो आपको बिना टोल चुकाए गाड़ी चलाने की इजाजत होगी. NHAI की गाइडलाइंस के मुताबिक, 10 सेकेंड से ज्यादा इंतजार करने पर आप बिना टैक्स दिए निकल सकते हैं. किसी भी समस्या के लिए आप NHAI की हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं.
टोल टैक्स में छूट-
NHAI आपको टोल टैक्स में छूट की सुविधा भी देता है. अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा के पास है तो वहां से गुजरने के लिए मासिक पास बनता है. लोकेशन के आधार पर टोल टैक्स पास के रेट अलग-अलग होते हैं.
घरौंडा, करनाल टोल प्लाजा की बात करें तो टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर के दायरे में घर होने पर 150 रुपये का मंथली पास बनेगा. अगर घर से दूरी 20 किलोमीटर तक है तो मासिक पास के लिए 300 रुपये लगेंगे.