Meri Kahania

इस बैंक के ग्राहकों को होगा नुकसान, जाने डिटेल

रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के तहत बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लोन की मंजूरी और वितरण रोकने का निर्देश दिया है।
 | 
इस बैंक के ग्राहकों को होगा नुकसान, जाने डिटेल 

Meri Kahania, New Delhi: अगर आप बजाज फाइनेंस के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने दो लोन प्रोडक्ट- eCOM और 'इंस्टा EMI कार्ड' के तहत लोन की मंजूरी और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

क्या कहा रिजर्व बैंक ने

यह आदेश बजाज फाइनेंस के दो लोन प्रोडक्ट- 'ईकॉम' और 'इंस्टा ईएमआई कार्ड' पर लागू होगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक कंपनी ने डिजिटल लोन दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं किया था। बयान में कहा गया, उक्त कमियों को दूर करने और आरबीआई की संतुष्टि के बाद इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।

हाल ही में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए आईटी प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। आईटी प्रशासन में रिस्क मैनेजमेंट समेत अन्य मैनेजमेंट शामिल हैं।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाएं) दिशानिर्देश, 2023 जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश एक अप्रैल, 2024 से लागू होंगे। निर्देशों में कहा गया है कि बैंक और एनबीएफसी एक मजबूत आईटी सेवा प्रबंधन ढांचा तैयार करेंगी।

Around The Web

Trending News

You May Like

Recommended