बड़ी खबर- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स फ्री अपडेट का किया ऐलान, जानिए डिटेल

Meri Kahania, New Delhi: सरकार ने गुजरात के GIFT सिटी स्थित कंपनियों द्वारा जारी निवेश ट्रस्ट (आईटी) और ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) इकाइयों को पूंजीगत लाभ कर से छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
इसके तहत, निवेश ट्रस्ट की किसी भी इकाई और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फंड प्रबंधन) विनियम, 2022 के तहत शुरू की गई ईटीएफ की इकाई को पूंजीगत लाभ कर से छूट दी जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी को वित्तीय क्षेत्र के लिए कर-तटस्थ क्षेत्र के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
यह कदम आईएफएससी को दुनिया में वित्तीय सेवाओं का केंद्र बनाने और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अनिवासी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।