Meri Kahania

Haryana सरकार इन लोगों को दे रही 71 हजार रुपये, बस करना होगा यह काम

यमुनानगर जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण (online registration) कराना होगा।

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हरियाणा सरकार इन लोगों को दे रही 71 हजार रुपये

Meri Kahani, New Delhi इस योजना के तहत सरकार की ओर से शगुन का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों की जिन बेटियों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज हैं, उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना (vivah shagun yojana) के तहत 71,000 रुपये मिलेंगे.

सभी वर्ग की विधवाएं, बेघर महिलाएं, अनाथ जो बीपीएल सूची (BPL list) में हैं या जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना के तहत 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

यमुनानगर जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण (online registration) कराना होगा। इसके बाद शादी के 6 महीने के भीतर माता-पिता को सरकार द्वारा उक्त राशि का अनुदान दिया जाएगा।

डीसी मनोज कुमार ने कहा कि बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. इसी प्रकार, एससी या ओबीसी से संबंधित परिवार जो बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

साथ ही, 40% या अधिक विकलांगता वाले विवाहित जोड़ों को 51,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा और यदि पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है, तो उसे 31,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

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