Haryana news: हरियाणा के 5 जिलों में बिजली उपभोक्ताओं को मिली खुशखबरी, जाने डिटेल

Meri Kahania, New Delhi: 'सम्पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। .
पंचकुला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों, अर्थात् कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, पंचकुला में 06, 14, 20 और 28 नवंबर, 2023 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, खराब मीटर से संबंधित मामले और वोल्टेज से संबंधित मामले का निपटारा किया जाएगा।
इस अवधि में बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग एवं घातक गैर घातक दुर्घटना आदि जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत फोरम में प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के दावे की गणना की जाती है। उपभोक्ता को ली गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क, जो भी कम हो, के बराबर राशि जमा करनी होगी।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान ऐसी अदालत या फोरम के समक्ष लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।