Meri Kahania

अगर 100, 200 और 500 रुपये पर लिखी ये बात तो RBI करेगा बड़ी कार्रवाई

2000 की नोटबंदी होने के बाद आईबीआई ने 100,200 और 500 रुपये के नोट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आप भी नोट पर कुछ न कुछ लिखते रहते है या आपके पास वो नोट है जिन पर पैन या पैसिंल से कुछ लिखा हुआ है तो आप के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेना सहायक साबित हो सकता है। 
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अगर 100, 200 और 500 रुपये पर लिखी ये बात तो RBI करेगा बड़ी कार्रवाई

Meri Kahani, New Delhi: पहले ये आदेश जारी किए गए थे की अगर नोटबंदी होने के बाद जारी किए गए नोटों पर कुछ लिख दिया जाएगा तो उस नोट की मार्केट में वेल्यू नहीं रहेगी। नोट पर कुछ लिख देने से वो नोट अमान्य नहीं हो जाता है लेकिन इससे नोट की लाइफ जरुर कम हो जाती है। 

नोटो पर कुछ लिख देने से वो नोट जल्दी खराब होते है साथ ही जल्दी फट भी जाते है। अगर आपके पास 10रुपये, 20रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये का ऐसा नोट पड़ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसका सामान्य तरीके से इस्तेमाल कर सकते है।  

क्या है पूरा मामला?

सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे एक फर्जी दावे के जवाब में उपरोक्त मुद्दे पर प्रकाश डाला है। फर्जी मैसेज में दावा किया गया कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए नोटों पर कुछ भी लिखने से वे अमान्य हो जाते हैं।

फेक मैसेज में क्या दावा किया गया?

सोशल मीडिया पर प्रसारित msg में कहा गया है, ‘भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, नए नोटों पर कुछ भी लिखने से नोट अमान्य हो जाता है और यह अब कानूनी निविदा नहीं रहेगा।’

उपरोक्त दावे को फर्जी बताते हुए, पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया, ‘नहीं, लिखे हुए बैंक नोट अमान्य नहीं हैं और कानूनी मुद्रा बने रहेंगे।’

क्या कहता है आरबीआई?

आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति के तहत, उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे करेंसी नोट पर कुछ भी न लिखें क्योंकि यह उसके जीवन को कम करता है। पीआईबी ने कहा, ‘क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे करेंसी नोटों पर न लिखें क्योंकि इससे नोट खराब होते हैं और उनकी उम्र कम होती है।’

रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी पुराने या कटे-फटे नोट हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं। अगर कोई बैंक कर्मचारी आपका नोट बदलने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

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