Meri Kahania

30 सितंबर तक नहीं किया ये काम तो फ्रीज हो जाएगा पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाता

पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उन्हें 30 सितंबर 2023 तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर अपना आधार जमा करना होगा.
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30 सितंबर तक नहीं किया ये काम तो फ्रीज हो जाएगा पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाता

Meri Kahania, New Delhi: अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका निवेश फ्रीज कर दिया जाएगा. सिर्फ आधार देने पर निवेश पर रोक नहीं होगी. वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा निवेशकों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है.

मंत्रालय ने इस संबंध में 31 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार, यदि कोई खाता चला रहा है और उसने लेखा कार्यालय में आधार नंबर जमा नहीं किया है, तो उसे छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। छह महीने की अवधि 30 सितंबर, 2023 को समाप्त हो रही है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई द्वारा शुरू की गई वीकेयर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस योजना में केवल वरिष्ठ नागरिक ही भाग ले सकते हैं।

इसमें उन्हें एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है जो आम लोगों से 100 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है. यह लाभ नई जमा और परिपक्व जमा के नवीनीकरण पर दिया जा रहा है।

आईडीबीआई अमृत महोत्सव एफडी

आईडीबीआई बैंक की एफडी में निवेश की समयसीमा भी 30 सितंबर को खत्म हो रही है. अमृत महोत्सव एफडी योजना के तहत बैंक 375 दिनों की अवधि पर 7.10 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. साथ ही इस योजना के तहत 444 दिनों की अवधि के लिए आम लोगों को 7.15 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है.

बाजार नियामक सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन या नामांकन से बाहर निकलने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके म्यूचुअल फंड फोलियो को डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा।

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नामांकन विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2023 है। सेबी ने 28 मार्च, 2023 को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया था।

2000 रुपये का नोट

आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा करने या बदलने की सुविधा दी गई है।

अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट पड़ा है, तो आप इसे 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकते हैं या बदलवा सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपये के ज्यादातर नोट वापस आ गए हैं.

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