अगर आप PPF लगा रहे है पैसा तो जान लें ये जरूरी खबर...

Meri Kahania, New Delhi: नए नियमों के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा. जबकि वर्तमान में यह अवधि तीन माह की है.
अधिसूचना के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्ति के तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में खाता खोल सकता है। यह जानकारी 9 नवंबर को जारी की गई है. इसके अनुसार, परिपक्वता तिथि या विस्तारित परिपक्वता तिथि पर योजना के लिए निर्धारित दर पर ब्याज प्राप्त होगा।
पीपीएफ योजना के मामले में, खातों को समय से पहले बंद करने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस योजना को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2023 कहा जा सकता है. इसके अलावा राष्ट्रीय बचत योजना के तहत समय से पहले पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है.
यदि 5 साल की अवधि वाले खाते में जमा की गई राशि खाता खोलने की तारीख से 4 साल बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर खाते पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उक्त 3 वर्ष के जमा खाते पर स्वीकार्य दर पर ब्याज दिया जाता है। लघु बचत योजना का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।
लोग इस स्कीम में जमकर निवेश कर रहे हैं
वहीं, लोग एससीएसएस स्कीम और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी छोटी बचत योजनाओं में भी जमकर निवेश कर रहे हैं। इन योजनाओं में काफी निवेश हुआ है। इसे देखते हुए सरकार अब तिमाही दरें तय करते समय टैक्स रिटर्न पर भी विचार कर रही है, खासकर पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए।
सितंबर के अंत में बचत योजनाओं में निवेश पिछले साल की तुलना में 2.6 गुना बढ़कर 74,675 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले साल की समान अवधि में यह 28,715 करोड़ रुपये था. सरकार ने इस योजना में सालाना निवेश की सीमा दोगुनी कर 30 लाख रुपये कर दी थी. इसके बाद ही इन योजनाओं में निवेश बढ़ा है.