Meri Kahania

PPF, SCSS और सेविंग स्कीम में हुए बड़े बदलाव, जानें डिटेल

Saving Scheme Rules Change: सरकार के द्वारा हाल ही में काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया है। जिसमें पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम आदि शामिल हैं।
 | 
PPF, SCSS और सेविंग स्कीम में हुए बड़े बदलाव, जानें डिटेल 

Meri Kahania, New Delhi: जानकारी के लिए बता दें कि स्मॉल सेविंग स्कीम में बदलाव से जुड़ें सारे फैसले फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकनॉमिक्स अफेयर्स विभाग करता है।

बहराल सरकार के द्वारा 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम को चलाया जाता है। जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आदि शामिल है।

.योजनाओं में क्या हुआ बदलाव

सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम

सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के नियमों के अनुसार, अगर कोई शख्स रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के भीतर इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन कर सकता है। जबकि पहले ये समसीमा एक महीने की थी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम के तहत ओपन किए गए खातों में मिलने वाले ब्याज का कैलकुलेशन लागू स्कीम रेट के आधार पर किया जाएगा।

पीपीएफ स्कीम में बदलाव

सरकार के द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन में पीपीएफ खातों को समय से पहले ही क्लोज करने का बदलाव किया गया है। नोटफिकेशन में पीपी्एफ स्कीम के तहत बदलाव किया गया है।

इसमें खास तौर पर नेशनल सेविंग स्कीम के तहत समय से पहले पैसा नितकालने को लेकर बदलाव किया गया है।

पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता

पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते से जुड़ें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि 5 सालों के लिए जमा की गई रकम को 4 सालों के बाद भी निकाला जाता है, तो इस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते की मौजूदा ब्याज दरों पर ब्याज मिलेगा।

मौजूदा नियमों के तहत यदि 5 सालों के लिए जमा की गई रकम को 4 साल के बाद निकला जाता है तो ब्याज का आंकलन 3 साल की जमा पर लागू दर से हिसाब से किया जाएगा।

Around The Web

Trending News

You May Like

Recommended