ATM कार्डधारकों को नया झटका, पैसे निकालने पर देना होगा इतना GST

Meri Kahania, New Delhi: एटीएम कैश विड्रॉल कैंसिल होने की दशा में बैंक ग्राहक से चार्ज वसूल करेगा. जबकि, क्रेडिट डेबिट कार्ड के खोने या चोरी होने संबंधी नियमों में भी संशोधन किया गया है. बैंक ने कहा है कि नए बदलाव 1 मई 2023 से लागू होंगे.
पंजाब नेशनल बैंंक ने अपनी कुछ बैंकिंग सर्विसेज को लेकर फीस में बदलाव किया है और ग्राहकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. पीएनबी की वेबसाइट के अनुसार अपर्याप्त धन के कारण घरेलू एटीएम नकद निकासी लेनदेन असफल (ATM Cash Transaction Failed Guidelines) होने पर पंजाब नेशनल बैंक 10 रुपये + जीएसटी का शुल्क ग्राहकों पर लगाएगा.
बैंक ने कहा कि प्रिय ग्राहक से अपर्याप्त धन के कारण असफल घरेलू एटीएम नकद निकासी लेनदेन पर जुर्माना लागू होगा.
पीएनबी लेनदेन असफल होने पर क्या करें ग्राहक-
- पीएनबी की वेबसाइट के अनुसार असफल एटीएम लेनदेन के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं-
- विफल एटीएम लेनदेन के बारे में शिकायतों को उनकी प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर एड्रेस किया जाएगा.
- यदि लेन-देन की तारीख से 30 दिनों के भीतर दावा किया जाता है तो विलंबित समाधान के लिए प्रति दिन 100 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
- ऐसी सभी चिंताओं को ग्राहक बैंक के कॉन्टैक्ट सेंटर की टोल फ्री हेल्पलाइन 0120-2490000, 18001802222 या 1800 103 2222 पर कॉल कर सकते हैं.
डेबिट कार्ड फीस में बदलाव-
पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया कि वह संशोधित शुल्क डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने के शुल्क और वार्षिक रखरखाव शुल्क को लागू करने की प्रक्रिया में है.
बैंक पीओएस और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए ईकॉमर्स लेनदेन पर शुल्क लगाने की भी योजना बना रहा है, यदि खाते में अपर्याप्त बैलेंस अमाउंट के कारण लेनदेन अस्वीकार किया जाता है तो.