Meri Kahania

New Rules: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टैक्स नियम, ध्यान दें!

New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने नया टैक्स फॉर्मेट लागू करने का फैसला किया है. यह टी.सी. है। यह कर भारतीय नागरिकों द्वारा वहां अध्ययन, यात्रा या निवेश सहित किसी भी प्रकार के परिवहन पर लगाया जाता है। इससे जुड़े जो भी बदलाव किए गए हैं वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे.
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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टैक्स नियम, ध्यान दें!

Meri Kahania, New Delhi: आपको बता दें कि कलाकारों पर होने वाले किसी भी तरह के खर्च और ट्रांसपोर्टेशन पर इन पुराने बदलावों का सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी डिटेल

यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर विदेश में बड़ी मात्रा में नकदी खर्च करता है तो टी-नोट लागू होगा। लेकिन अगर वह अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो ऐसा नहीं होगा. फिर उस पर टी.सी.एस.आर.टी. रहने की कोई जगह नहीं।

बता दें कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा पर पैसे भेजता है तो टी.आई. उस पर भी टैक्स लगाया जाता है. सेवा आदेश भेजें. लेकिन अगर रकम 7 लाख रुपये से कम भेजी जा रही है तो किसी टीसीआई की कोई दिक्कत नहीं है और अगर रकम इससे ज्यादा है तो उस पर 5 फीसदी टीसीएस की जरूरत नहीं है.

इसी तरह 7 लाख रुपये तक के मेडिकल खर्च पर कोई टीसीसीआर नहीं है. लागू नहीं होगा. लेकिन अगर यह रकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5 फीसदी टीसी लागू होगी.

अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपये से कम का विदेशी टूर पैकेज खरीदता है तो उस पर 5 फीसदी टी-कीर किराया वसूला जाता है. जबकि 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज डिस्काउंट पर 20 फीसदी टीपीएस लागू होगा. यह नियम भी अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा.

यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में विदेशी स्टॉक, फ्रैंक फंड, स्टॉक या संपत्ति में 7 लाख रुपये से अधिक निवेश करता है, तो उस राशि पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। हालाँकि, विदेशी स्टॉक एक्सपोज़र वाले घरेलू फंड निवेशकों पर कोई टीडीएस नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत कोई भी व्यक्ति एक साल में 250,000 डॉलर तक की रकम विदेश भेज सकता है। नए के मुताबिक, 1 अक्टूबर से चिकित्सा और शिक्षा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्टेशनों पर 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 20 प्रतिशत टीआईपी होगी.

अगर कोई पर्सनल डेबिट और फॉरेक्स कार्ड के जरिए 7 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करता है तो उस पर 1 अक्टूबर से 20 फीसदी टीआईपी कार्ड लागू होगा. हालाँकि, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई भी टीसी। सेवा पर कोई लेन-देन नहीं किया गया.

अगर कोई व्यक्ति टी-क्रेडिट का भुगतान कर रहा है तो उसके लिए यह जानना जरूरी है कि यह कोई अलग टैक्स नहीं बल्कि टैक्स क्रेडिट है। कृपया ध्यान दें कि इसका दावा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा के भीतर किया जा सकता है।

हालाँकि, वरिष्ठ व्याख्याताओं का कहना है कि इससे कुछ करदाताओं को नकदी प्रवाह के कारण परेशानी हो सकती है क्योंकि आईटीआर की स्थापना के बाद धन लॉक रहेगा।

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