RBI 2000 Note Ban News: अब बैंक से बदलवाएंगे 2000 का नोट तो लगेगा इतना चार्ज, RBI ने दी जानकारी
Meri Kahania

RBI 2000 Note Ban News: अब बैंक से बदलवाएंगे 2000 का नोट तो लगेगा इतना चार्ज, RBI ने दी जानकारी

आप सभी को पता है कि 2000 का नोट अब चलन में नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक में इन नोटों को बदलवाने जाते है तो अपको इसका चार्ज देना होगा। इन 2000 के नोटों को जमा करवाकर एक्सचेंज कर सकते है। 
 
बैंक से बदलवाएंगे 2000 का नोट तो लगेगा इतना चार्ज

Meri Kahani, New Delhi  रुपये 2,000 के जो नोट, जो आपको बहुत दिनों से बाजार में नहीं दिखाई दे रहे थे, अब आधिकारिक तौर पर चलन से बाहर हो जाएंगे।

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 के गुलाबी नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। अब आपके पास जो 2,000 रुपये के नोट पड़े होंगे, उन्हें आपको बैंकों के पास जमा कराना होगा,

एक्सचेंज कराना होगा। आपके पास पड़े नोटों की वैल्यू खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी भी लीगल टेंडर हैं। हालांकि, इन्हें 23 मई से बदलवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर तक आपको ये नोट बदलवा लेने हैं।

बैंकों को आरबीआई का निर्देश

आरबीआई का बैंकों को निर्देश है कि वो इस अवधि में ग्राहकों की ओर से लाए गए नोटों को बदलें। आरबीआई ने लोगों के लिए तस्वीर साफ करते हुए कहा है कि वो एक बार में अधिकतम 10 नोट यानी 20,000 रुपये ही बदलवा सकेंगे।

साथ ही ग्राहकों को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो किसी भी बैंक की शाखा में जाकर नोट बदलवा सकें, भले ही उस बैंक में उनका अकाउंट हो या नहीं।

क्या प्राइवेट बैंक चार्ज ले सकते हैं?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी से पूछा गया कि कई प्राइवेट बैंक हैं जो ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर आप बैंक में आकर कैश जमा कर रहे हैं तो आपको चार्ज देना होता है,

लेकिन RBI का FAQ है कि बैंक चार्ज नहीं लगा सकते, ऐसे में क्या स्थिति बन सकती है? क्या प्राइवेट बैंक चार्ज नहीं लेंगे? इसपर आरबीआई के पूर्व डीजी ने कहा

कि बैंक ऐसे डिपॉजिट के लिए चार्ज नहीं लेते हैं, जब ज्यादा डिपॉजिट होता है तब वो आपसे चार्ज ले सकते हैं। इस स्थिति में चार्ज जैसी स्थिति नहीं बनेगी।

बैंक नोट वापस न लें तो क्या करें?

अगर आप नोट बदलवाने जा रहे हैं तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि बैंक नोट वापस लेने से मना करेंगे, बशर्ते आप नोट वापस करने की सारी शर्तें पूरी कर रहे हों।

लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप बैंक के मैनेजमेंट से शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक इसका 30 दिन में समाधान नहीं करता है तो RBI को शिकायत करें। इसके लिए RBI के शिकायत पोर्टल cms।rbi।org।in पर शिकायत दर्ज कराएं।

WhatsApp Group Join Now