RBI ने लगाया 90 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या होगा असर?

Meri Kahania, New Delhi: सेंट्रल बैंक ने एक प्रेस रिलीज में इस हफ्ते गुरुवार को इसकी जानकारी दी है कि सेंट्रल बैंक ने बताया कि एक्सिस बैंक पर ये कार्रवाई RBI के बनाए गए नियमों का पालन न करने के कारण की गई है।
Axis Bank पर इस वजह से की गई कार्रवाई
RBI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एक्सिस बैंक पर ये कार्रवाई इस वजह से की गई है क्यों कि बैंक ने केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया था। बैंक कुछ ग्राहकों के पहचान और एड्रेस डिटेल्स से जुड़ें रिकॉर्ड को रखने में विफल रहा है।
इसके बाद RBI ने बैंक पर KYC से जुड़ें 2016 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण बैंक पर 90.92 लाख का जुर्मान लगा दिया है।
रिकवरी एजेंट नहीं कर रहे थे सही व्यवहार
इसके अलावा RBI ने ये पाया है कि एक्सिस बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट्स लोन लिए गए ग्राहकों से कर्ज वसूली करते समय सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद RBI को एक नोटिस जारि किया गया है।
बैंक ने इसका जवाब भी दिया गया है लेकिन बैंक इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बाद बैंक पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है।
मणप्पुरम फाइनेंस पर लगाया जुर्माना
एक्सिस बैंक के अलावा RBI ने मणप्पुरम फाइनेंस पर भी कार्रवाई करते हुए टोटल 42.78 लाख रुपये का जुर्मान लगाया गया है। इस फाइनेंस कंपनी पर ये कार्रवाई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेंकिंग कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने पर चार्ज किया गया है।