RBI ने प्राइवेट सेक्टर के इन बैंकों पर की कार्रवाई, लगाया 91 लाख रुपए का जुर्माना

Meri Kahania, New Delhi: रिजर्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा- आरबीआई द्वारा KYC दिशानिर्देश 2016 के लोन, रिस्क मैनेजमेंट पर दिशानिर्देश और संहिता पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
इन नियमों का उल्लंघन करने की वजह से जुर्माना लगा है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि बैंक कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में नाकाम रहा। केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल किए गए।
कुछ अपराधी उधारकर्ताओं के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में नाकाम रहे और कुछ ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा किए गए कॉल की टेप रिकॉर्डिंग देन में भी सफल नहीं रहे।
केंद्रीय रिजर्व बैंक के बयान में कहा गया है कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई बातचीत में आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गैर-अनुपालन का उपरोक्त आरोप प्रमाणित हो गया है और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।