Meri Kahania

इन कर्मचारियों को मिलेगी TAX पर छूट, जानें क्या होगें फायदे

हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार का कहना है कि इन कर्मचारियों को टैक्स में काफी हद तक छूट मिलेगी। इस वजह से आम लोगों को भी बहुत से फायदे होने वाले है। आइये जानते है...
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इन कर्मचारियों को मिलेगी TAX पर छूट

Meri Kahani, New Delhi  मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दे दी है. इससे देश के करोड़ों लोगों पर असर पड़ने वाला है. वहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को इससे फायदा मिलेगा.

बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश (Leave Encashment) के एवज में नकद राशि पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है.

अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा तीन लाख रुपये ही थी.

यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को जारी

एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी.

यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है. सीबीडीटी ने कहा कि गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में मिलने वाली

अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर कर छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी. इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी.

बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए थे. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश

नकदीकरण के रूप में मिलने वाली राशि पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा.

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